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West Bengal: दीवाली, छठपूजा से लेकर न्यू ईयर तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश 

Fri, 29 Oct 2021 03:13 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता

सार

कोलकाता हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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West Bengal: पश्चिम बंगाल में इस दीपावली पर पटाखे नहीं जलेंगे। दरअसल, राज्य में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी जारी रहेगा। शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कोरोना महामारी के मदद्देनजर यह फैसला लिया गया है। 
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राज्य सरकार के फैसले को पलटा 
राज्य सरकार ने दीपावली, छठ व काली पूजा पर दो घंटे आतिशबाजी की इजाजत दी थी। वहीं क्रिसमस व नए साल पर 35 मिनट तक पटाखे जलाने की अनुमति दी। इसके अलावा राज्य सरकार ने शर्त रखी थी कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएंगे। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें पटाखों पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 
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