कलकत्ता हाईकोर्ट का पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि गार्डन रीच क्षेत्र में पांच मंजिला इमारत ढहने के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास कराया जाए। बता दें कि इस हादसे में करीब 10 लोग मारे गए थे। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि इस हादसे में प्रभावित हुए लोगों को आश्रय और पर्याप्त राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अब इस मामले में जनहित याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। मामले से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई में हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट दाखिल करें। इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी जाए कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए।
गार्डन रीच इलाके में ढही थी इमारत
आपको बता दें कि 18 मार्च की रात को कोलकाता के गार्डन रीच की भीड़भाड़ वाली गली में एक पांच मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी। इसके मलबे में दबकर करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 13 लोग घायल हुए थे।