फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वानखेड़े परिवार को राहत: बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को दिया झटका, अनावश्यक बयानबाजी पर लगाई रोक

Thu, 25 Nov 2021 01:56 PM IST
मुकेश कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक और उनके परिवार को वानखेड़े परिवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगाई है।
विज्ञापन
समीर वानखेड़े और नवाब मलिक - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए राहतभरी खबर है। दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक और उनके परिवार को वानखेड़े परिवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों ने कहा कि मलिक अब वानखेड़े फैमिली के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान दोनों के वकीलों के बीच खूब बहस चली।

विज्ञापन


9 दिसंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उन्हें शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बयानबाजी करें। सुनवाई के दौरान जस्टिस जाधव ने कहा कि नवाब मलिक वीआईपी हैं इसलिए उन्हें इतने आसानी से सभी दस्तावेज मिल जाते हैं। वहीं, जस्टिस कथावाला ने कहा कि वे एक मंत्री हैं और उन्हें ये सब क्या शोभा देता है? हालांकि, इस मामले में पूरी सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। इसके बाद नवाब मलिक के वकील ने कोर्ट में यह कहा कि उनके मुवक्किल समीर वानखेडे और उनके परिवार के खिलाफ अगली सुनवाई यानी 9 दिसंबर तक कोई भी ट्वीट नहीं करेंगे।




समीर ने पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने डाली थी याचिका
बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। इसमें उन्होंने नवाब मलिक द्वारा उन पर और उनके परिवार के खिलाफ गलत बयानबाजी पर रोक लगाने की अपील की थी। अब वे समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि जब से क्रूज ड्रग्स केस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आया तब से मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार हमलावर थे। एनसीपी नेता हर दिन अलग अलग खुलासा करते थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें