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सुप्रीम कोर्ट: गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा काट रहे 90 वर्षीय आरोपी को मिली जमानत जमानत

Mon, 21 Mar 2022 11:17 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी की उम्र 90 वर्ष से अधिक है और पहले से ही तीन साल की सजा काट चुका है। 
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Supreme court - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उम्र के कारण स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे 90 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपी पहले ही तीन साल की सजा काट चुका है।

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न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने कहा, जहां तक आवेदक-अपीलकर्ता का संबंध है, यह पाया गया है कि वह 90 वर्ष से अधिक का है और पहले से ही तीन साल की सजा काट चुका है। बढ़ती उम्र के कारण उसकी स्वास्थ्य स्थिति और इस तथ्य के मद्देनजर की हाई कोर्ट के समक्ष वाद लंबित होने के दौरान वह जमानत पर था और उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दर्ज की गई। जेल में भी उसका आचरण संतोषजनक था, ऐसे में यह आदेश दिया जाता है कि अपील के विचाराधीन रहने के दौरान, आवेदक को निचली अदालत की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए।

शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के अप्रैल 2020 के फैसले के खिलाफ उस व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोपी अच्छे लाल सहित दो आरोपियों की सजा को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के अपराध से गैर इरादतन हत्या में बदल दिया था। हाई कोर्ट ने उनकी सजा को उम्र कैद से घटाकर 12 वर्ष कर दिया था।
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