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निजी और सरकारी संस्थानों का कोविड परीक्षण करेगा स्वास्थ्य विभाग

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Coronavirus economic impact concept image - फोटो : Feydzhet Shabanov - stock.adobe.
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सोलन। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को जिले के किसी भी निजी और सरकारी संस्थान में परीक्षण करने की शक्तियां दी हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 33 एवं 34 तथा आमजन के कल्याण के चलते जारी किए हैं।
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सरकारी या निजी संस्थान के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरा सहयोग दें। उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने कहा कि कोविड-19 परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग किसी भी व्यक्ति के परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत है।
परीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम किसी भी सरकारी या निजी परिसर में जाने के लिए प्राधिकृत होगी। सभी उपमंडलाधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 60 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत होंगे। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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