सोलन। शहर में पुराने बस अड्डे से ओल्ड डीसी चौक तक ऑटो में जाने पर किराया सात रुपये की जगह 10 रुपये देने होंगे। पुराना बस अड्डा से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपये और पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 65 रुपये निर्धारित किया है। दोहरी दीवार पुलिस गुमटी से क्षेत्रीय अस्पताल तक ऑटो रिक्शा का किराया 20 रुपये सवारी और पूरे ऑटो का किराया 65 रुपये निर्धारित किया है।
जिला दंडाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने शहर में रूट के अनुसार ऑटो रिक्शा के किराये का निर्धारण कर दिया है। ऑटो रिक्शा ऑपरेटर्स यूनियन की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन ने प्रस्ताव दिया था। उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये दरें न्यूनतम दो वर्षों के लिए मान्य होंगी।
प्रत्येक ऑटो रिक्शा में किराया चार्ट लगाना अनिवार्य होगा। पुराना बस अड्डा से कोटलानाला तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 14 से 15 रुपये और पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपये निर्धारित किया है। चंबाघाट तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री पहले की तरह 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 35 रुपये निर्धारित किया है।
पुराना बस अड्डा से दोहरी दीवार पुलिस गुमटी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 40 रुपये निर्धारित किया है। पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से सपरून चौक या दोहरी दीवार पुलिस गुमटी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 30 रुपये निर्धारित किया है।
कोटलानाला से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है।
पूरे ऑटो का होगा 50 रुपये किराया
पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपये जबकि पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपये निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से शामती स्थित काली माता मंदिर तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 25 रुपये तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 70 रुपये निर्धारित किया है।
10 रुपये होगा न्यूनतम किराया
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त सभी स्थानों से वापसी का किराया भी समान होगा। ऑटो रिक्शा को सबलेटिंग आधार पर नहीं चलाया जाएगा। किन्हीं भी दो स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 रुपये होगा। ऑटो रिक्शा में परिवहन विभाग से जारी लाइसेंस के अनुरूप ही अधिकतम सवारियां बैठाईं जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा चलने के प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक किराया इन्हीं आदेशों के अनुरूप रहेगा।