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पत्नी से मारपीट करने वाले को एक साल कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)।
जेएमआईसी अदालत नाहन की न्यायाधीश मनीषा गोयल ने घरेलू हिंसा का अभियोग साबित होने पर एक व्यक्ति को एक साल के साधारण कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक न्यायवादी रूमींद्र बैंस ने अदालत में इसकी पैरवी की। उन्होंने बताया कि दोषी बीरबल सिंह पुत्र स्वर्गीय रूप सिंह निवासी धगेड़ा अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था तथा शराब पीने का आदि था। 25 मार्च 2017 को भी इसने रात को पत्नी के साथ डंडों से मारपीट की जिससे उसके बाजू में काफी चोटें आईं। दोषी की मारपीट से उसकी पत्नी को गांव के कुछ लोगों ने बचाया।
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बैंस ने बताया कि दोषी के खिलाफ अदालत में पहले से घरेलू हिंसा का मामला चल रहा था। इसके बावजूद भी वह अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ भादंसं की धारा 498ए, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। अदालत में दोष साबित होने पर अदालत ने उसे उक्त सजा सुनाई।
--पत्नी से मारपीट करने वाले को एक साल कैद
जेएमआईसी की अदालत ने सुनाया फैसला
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