अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
चाय विक्रेता के पुत्र के दुकान न हटाने पर पीट पीट कर अधमरा कर देने के आरोपी चाचा भतीजा के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश हरिद्वार कोतवाली पुलिस को दिए है। कोर्ट ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर पुलिस को भी फटकार लगाई है।
जोगिया मंडी के रहने वाले नागेंद्र प्रसाद ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बताया कि वह कई वर्षों से मंसा देवी मंदिर मार्ग पर चाय एवं ठंडे पानी की दुकान चलाता आ रहा है। आरोप है कि कांगड़ा मंदिर के रहने वाले कांग्रेसी नेता आशीष गोस्वामी, उसके भतीजे आलोक ने उसके पुत्र जितेंद्र को दुकान हटा लेने को कहा। विरोध करने पर चाचा भतीजे ने उसके पुत्र की बुरी तरह पिटाई कर दी। परिणामस्वरूप मारपीट में उसके पुत्र की नाक की हड्डी टूट गई और चाचा भतीजा ने हत्या की धमकी भी दी। बताया कि पुत्र ने स्थानीय पुलिस से शिकायत भी की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि जेएम रविंद्र देव मिश्रा की कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए चाचा भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।