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नाबालिग से दुष्मकर्म और अपहरण के मामले में दोषी को दस साल का कारावास

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ten year imprisionment in rape and kidnapping case in rampur by court
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रामपुर बुशहर। नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में अदालत ने दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर पोक्सो कोर्ट की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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इसके साथ ही दोषी को 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2016 में यह मामला सामने आया था, जब दोषी रोहित मेहता निवासी खनेरी पोस्ट ऑफिस दत्तनगर तहसील रामपुर ने नाबालिग का अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म को अंजाम दिया।
नाबालिग के परिजनों ने थाना ननखड़ी में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और पीड़िता को डूमरेडा नामक स्थान से तलाश करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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दोनों पक्षों को सुनने और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर रोहित मेहता को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दस साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता पुनर्वास योजना के तहत पीड़िता को छह लाख रुपये का मुआवजा भी दिया गया है।
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