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नानाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद

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Ten years imprisonment for raping minor girl
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मंडी। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंडी पंकज शर्मा की विशेष पोक्सो अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इसके अतिरिक्त 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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दोषी के जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में अदालत के समक्ष 22 गवाह पेश किए गए थे। उपजिला न्यायवादी कपिल मोहन गौतम ने बताया कि पीड़िता सुंदरनगर के एक संस्थान में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। 23 फरवरी 2015 को वह अपने घर से संस्थान जाने के लिए निकली थी। बस छूटने के कारण वह पैदल सुंदरनगर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अमित उर्फ मुकेश कुमार पुत्र पूर्ण चंद निवासी डैहर बाइक पर आया। बाइक रोकने के बाद उसने छात्रा को सुंदरनगर छोड़ने की बात कही। मना करने पर दोषी ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद वह उसे सुंदरनगर के बजाय बरमाणा के एक रेस्टोरेंट ले गया।
जहां उसने चुपके से शीतल पेयजल में नशीला पदार्थ मिला दिया। बेहोश होने पर वह पीड़िता को कमरे में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। रात को बेहोशी की हालत में दोषी पीड़िता को सुंदरनगर के एक गेस्ट हाउस में ले गया। वहां उससे दुष्कर्म किया। सुबह उसे जब होश आया तो दोषी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने 25 फरवरी 2015 को मुकेश कुमार के विरुद्ध थाना सुंदरनगर में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। इस पर कोर्ट ने सोमवार को उपरोक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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