करसोग (मंडी)। पांगणा पंचायत प्रधान को एसडीएम कोर्ट करसोग ने उनके पद से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। प्रधान पर चुनावों के दौरान भरे शपथ पत्र में अहम जानकारियां छुपाने की आरोप था। आरोप सिद्ध होने पर एसडीएम कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश दिए।
एसडीएम सन्नी के अनुसार जनवरी 2021 में हुए पंचायत चुनावों के दौरान प्रधान बसंत सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर प्रधान पद पर विजय हासिल की थी। इसी चुनाव में प्रतिद्वंद्वी रहे अधिवक्ता जितेंद्र महाजन ने प्रधान बसंत सिंह के खिलाफ गलत जानकारी देने की शिकायत चुनाव के तुरंत बाद एसडीएम कोर्ट में की थी।
लगभग एक साल के बाद आए कोर्ट के फैसले में अधिवक्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को सही पाया गया है। एसडीएम कोर्ट ने प्रधान को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। उधर आरोपी प्रधान ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और उपायुक्त कार्यालय में फैसले को चुनौती देने की तैयारी में हैं। संवाद