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मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री बेचने पर दो कारोबारियों को 35 हजार जुर्माना

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मंडी। घटिया खाद्य सामग्री देने पर खाद्य सुरक्षा विभाग मंडी ने जिले के दो कारोबारियों को पर 35 हजारों रुपये का जुर्माना ठोका है।
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त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में सितंबर माह में 32 खाद्य उत्पादों के सैंपल भरे। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि दो माह पहले विभाग ने मंडी शहर की एक नामी बेकरी में फ्रूट केक में अंडा मिलाए जाने की शिकायत और सुंदरनगर की एक फर्म में प्रिया गोल्ड पफ बिस्कुट के सैंपल भरने पर इन्हें जांच में खराब पाया गया था। इसके चलते विभाग ने सुंदरनगर की फर्म को 20 हजार रुपये और मंडी की बेकरी को 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
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उपभोक्ता ने मंडी शहर की एक बेकरी पर शाकाहारी केक में अंडा मिलाने की शिकायत की थी। सैंपल भरने के बाद जांच में शिकायत सही पाई गई। वहीं सुंदरनगर की फर्म से भरे गए पफ बिस्किट के सैंपल भी खराब पाए गए। इसमें फर्म विभाग को पैकिंग सजित एक्सपायर डेट और बिल नहीं दिखा पाई। मानकों के अनुसार खाद्य सामग्री भी इसमें कम पाई गई। विभाग के सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि गत दिनों सैंपल फेल पाए जाने पर दोनों फर्मों से 35 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए भविष्य में खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट न करने के निर्देश दिए गए।
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