मंडी। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज शर्मा की फास्ट ट्रेक विशेष अदालत ने करसोग तहसील के निवासी नित्यनंद के खिलाफ धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत नाबालिग से दुष्कर्म करने का अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी ने 2016 में बच्ची से दुष्कर्म किया था। करसोग पुलिस के अन्वेषण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक झाबे राम ने मामले की तहकीकात करते हुए नित्यनंद को हिरासत में लेकर अभियोग चलाया था।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।