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भवन निर्माण के लिए पेयजल का इस्तेमाल किया तो लगेगा जुर्माना

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जसूर (कांगड़ा)। पेयजल पाइप लाइन से टुल्लू पंप लगाने और भवन निर्माण में पीने के पानी का इस्तेमाल करने पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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गर्मियों शुरू होते ही भवन निर्माण का कार्य और खेतों में लगाई गई सब्जियों को पानी देने का सीजन शुरू हो जाता है। ज्यादातर मामलों में निर्माण कार्यों में लोग पेयजल का प्रयोग करते हैं। इससे संबंधित क्षेत्र के लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। हाल ही में विभाग को जसूर क्षेत्र की थोहड़ा, भलून, जसूर, छतरौली, कमणाला आदि पंचायतों में इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं। वहीं, जसूर से सटे ठंगर-ठाना में पेयजल की संतोषजनक सप्लाई होने के बावजूद लाइन से टुल्लू पंप लगाने पर विभाग ने कई लोगों को कड़ी चेतावनी दी है।
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-------कोट्स-----
निर्माण कार्यों में पेयजल का प्रयोग और पेयजल पाइप से टुल्लू पंप से पानी खींचना गैरकानूनी है। शिकायत मिलने पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। 2,500 रुपये के दंड का प्रावधान है। लोगों से आग्रह है कि वे पेयजल का दुरुपयोग न करें।
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-अनुराग कालिया, एसडीओ जल शक्ति विभाग, नूरपुर
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