फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Himachal News: अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश, जानें विस्तार से

Wed, 20 Aug 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

Himachal Pradesh High Court : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों और अतिक्रमण निर्माणों पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने एक आवेदन के आधार पर इस मामले में संज्ञान लिया है। जानें पूरा मामला...
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के संजौली स्थित बंगाला कालोनी में वन भूमि और सार्वजनिक रास्तों पर हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमण निर्माणों पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा के खंडपीठ ने शिमला के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव को तुरंत घटनास्थल का दौरा करने और तस्वीरों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


अदालत ने इस जांच में शिमला नगर निगम और उपायुक्त के अधिकारी को सचिव के साथ सहयोग करने को कहा है। उपायुक्त को अधिकार दिया गया है कि वह संबंधित सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को उसी दिन घटनास्थल पर भेजकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और अदालत में प्रस्तुत करें। अदालत ने कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्राधिकारी नोटिस जारी करने के बाद कानून के अनुसार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

अदालत ने एक आवेदन के आधार पर इस मामले में संज्ञान लिया है। आवेदन में बंगाला कालोनी जो दुर्गा गैस स्टोर के पास और एसपीएम स्कूल से सटे निर्माणाधीन मैदान के नीचे स्थित है, में अतिक्रमण और अवैध निर्माण का उल्लेख किया गया है। आरोप लगाए गए हैं कि वन और सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है। हरे भरे क्षेत्र को कंक्रीट से ढकना, देवदार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाना, वन भूमि पर कूड़ा जलना, सार्वजनिक फुटपाथों और सीढ़ियों पर अतिक्रमण और उन्हें अवरुद्ध करना, घरेलू अपशिष्ट जल को सार्वजनिक रास्तों और वन ढलानों पर बहाना, बिना पंजीकरण के मुर्गियों के सेट बनाकर वन भूमि पर अवैध कब्जा करना शामिल है।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें