फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमाचल: सरकारी-निजी स्कूलों में बिना पंजीकरण नहीं होंगे प्री नर्सरी में दाखिले, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Fri, 25 Sep 2026 07:07 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं में दाखिलों को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में प्री नर्सरी में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं में दाखिलों को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में प्री नर्सरी में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश प्री स्कूल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (ईसीसीई) अधिनियम 2017 और इसके तहत बनाए गए रूल्स 2026 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। इन नियमों के अनुसार 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्री नर्सरी में प्रवेश देने से पहले सभी शैक्षणिक संस्थानों का अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने अधिनियम और नियमों का अवलोकन करने के बाद याचिकाकर्ता की दलीलों में प्रथम दृष्टया मेरिट पाई। अदालत ने निर्देश दिया कि सरकारी और निजी संस्थानों में प्री नर्सरी कक्षाओं के दाखिले अधिनियम और रूल्स 2026 के प्रावधानों के अनुसार ही किए जाएं। याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रदेश में कई संस्थान आवश्यक पंजीकरण के बिना प्री नर्सरी कक्षाओं में दाखिले कर रहे हैं। यह 2017 के अधिनियम और 2026 के नियमों का उल्लंघन है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें