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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: केएनएच में विधायकों के आवास नहीं बनेंगे, गायनो विंग के लिए आईजीएमसी में बढ़ेगी जगह

Fri, 25 Sep 2026 06:56 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया एवं न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत हलफनामों का अवलोकन करने के बाद पाया कि आईजीएमसी शिमला में गायनोकोलॉजिकल (स्त्री रोग) विंग को दिया गया स्थान केएनएच की तुलना में काफी कम है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला स्थित कमला नेहरू राज्य मातृ एवं शिशु अस्पताल (केएनएच) को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया एवं न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत हलफनामों का अवलोकन करने के बाद पाया कि आईजीएमसी शिमला में गायनोकोलॉजिकल (स्त्री रोग) विंग को दिया गया स्थान केएनएच की तुलना में काफी कम है। इस पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि चमियाना में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शिफ्ट होने के बाद आईजीएमसी में और जगह खाली होगी, जिसे गायनो विंग को आवंटित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से नया हलफनामा तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

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अदालत ने स्वास्थ्य सचिव के उस आधिकारिक बयान को रिकॉर्ड पर दर्ज किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि केएनएच के खाली परिसर का उपयोग विधायकों के निवास के लिए नहीं किया जाएगा। स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. रीता मित्तल के हलफनामे के अनुसार केएनएच में गायनो विंग के पास 1600.95 वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध था, जबकि आईजीएमसी शिमला में केवल 1329.55 वर्ग मीटर क्षेत्र ही दिया गया है (जिसमें से लगभग 60.90 वर्ग मीटर क्षेत्र अभी भी निर्माणाधीन है)। स्वास्थ्य सचिव के हलफनामे के अनुसार केएनएच का निर्मित क्षेत्र 16.09 बीघा जमीन पर 18,564.25 वर्ग मीटर है और वर्ष 2019 में इस पर लगभग 20 करोड़ खर्च किए गए थे। स्वास्थ्य सचिव ने साफ किया है कि मदर एंड चाइल्ड अस्पताल केएनएच में में ही चलता रहेगा और इसके परिसर का उपयोग केवल स्वास्थ्य सुविधाओं व अस्पताल सेवाओं के लिए किया जाएगा।
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