ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए पूर्व प्रमाणन और सेंसरशिप का कोई नियम, प्रावधान और दिशा-निर्देश न होने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। सोमवार को प्रतिवादी रिबाल्टा मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और राइट इमेज इंटरनेशनल समेत अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई में जवाब दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
याचिका में बताया गया कि ओटीटी पर बिना नियमों-प्रावधानों के सामग्री दिखाई जा रही है, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। अदालत से इस तरह की सामग्री दिखाने के लिए प्रतिवादियों से नियम बनाने की मांग की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि जिस तरह से फिल्मों को रिलीज करने से पहले सेंसरशिप बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है, उसी तरह से ओटीटी पर भी फिल्में रिलीज करने के लिए नियम और प्रावधान बनाए जाएं।