फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हमीरपुर जिले में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें

विज्ञापन
हमीरपुर बाजार में शाम छह बजे दुकान बंद करने की तैयारी में दुकानदार। - फोटो : Hamirpur-HP
विज्ञापन
हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाजारों और दुकानों के खुलने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। जिला में सभी बाजार और दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच ही खुली रहेंगी। सभी होटल, रेस्तरां, ढाबे और खाने-पीने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति होगी।
विज्ञापन

रेहड़ी-फड़ी पर खाने की अनुमति नहीं होगी। शनिवार-रविवार को सभी बाजार, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे-फल, सब्जी, दुध, दुग्ध उत्पादों की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। अधिकृत शराब की दुकानों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
मेडिकल स्टोर, केमिस्ट की दुकानों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अन्य दुकानों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी जैसे-वैक्सीनेशन, सर्विलांस, होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से मोबाइल पर संपर्क एवं मॉनीटरिंग इत्यादि पर लगाने के लिए अधिकृत होंगे।
विज्ञापन

जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस, एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों, तहसीलदार-नायब तहसीलदार और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनका उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें