सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन किया है। दिव्यांग राहत भत्ते की बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से देय होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 फीसदी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को बड़ी राहत देते हुए दिव्यांग राहत भत्ते की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। वहीं, 70 से 99 फीसदी तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पहले की तरह 1700 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन किया है।
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अधिसूचना के अनुसार, 100 फीसदी दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्तियों को 1 अप्रैल 2026 से 3000 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग राहत भत्ता देय होगा। वहीं, 70 से 99 फीसदी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए भत्ते की दर 1700 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इस फैसले से पूर्ण दिव्यांगता वाले पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1300 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जिससे उन्हें दैनिक जरूरतों और अन्य खर्चों में आर्थिक सहायता मिलेगी।