Vaccination report will have to be shown before entering the temple
चंबा। दशहरा उत्सव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंबा डीसी राणा ने जिले में धार्मिक स्थलों के प्रवेश पर कोरोना वायरस संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के मुताबिक विभिन्न मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दोनों डोज का प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर की नकारात्मक रिपोर्ट जो 48 घंटे के भीतर और अधिकृत प्रयोगशालाओं की ओर से जारी की गई हो।
आदेशों की अनुपालना और कोविड-19 के नियमों के उचित व्यवहार के लिए मंदिर अधिकारी, प्रबंधन समिति और पुजारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेशों को सभी धार्मिक स्थलों पर लागू किया जाए और बाजार जैसे सार्वजनिक स्थलों पर नियमित निरीक्षण करना सुनिश्चित बनाएंगे। यह आदेश जिला चंबा में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे।