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जिला में स्लॉट सिस्टम से होगी ड्राईविंग लाईसेंस की ट्राई

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चंबा। जिले में अब स्लॉट सिस्टम के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल होगा। इतना ही नहीं, लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए चालकों को पहले स्लॉट बुक करवाना होगा। उसके बाद मिलने वाली अनुमति के आधार पर ही लाइसेंस के लिए ट्रायल लिया जाएगा। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। बिना स्लॉट बुक करवाए किसी भी आवेदक का ट्रायल नहीं लिया जाएगा।
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गौरतलब है कि जिले में हर माह 50 से 110 दोपहिया और चौपहिया वाहनों की बिक्री हो रही है। वाहन खरीदने के बाद लोग अपने लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय सहित एसडीएम कार्यालयों में आवेदन करते हैं। परिवहन विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों में लोगों की भीड़ कम करने के लिए स्लॉट सिस्टम लागू किया गया है।
एसडीएम दफ्तर में कुछ दिन पहले कुछ कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित आ चुके हैं। परिवहन विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और प्रदेश सरकार और प्रशासनिक आदेशों के चलते ही अब कार्यालयों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।
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एसडीएम नवीन तनवर ने कहा कि लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए अब स्लॉट सिस्टम की शुरुआत की गई है। कहा कि स्लॉट बुक होने के बाद आवेदक को कार्यालय में अपनी फाइल जमा करवानी होगी। उसके बाद उन्हें लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के ट्रायल के लिए निर्धारित तिथि पर बुलाया जाएगा। कहा कि वर्तमान में लर्निंग लाइसेंस के लिए दस आवेदकों को बुलाया गया है।
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