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सलूणी के 112 बिजली उपभोक्ताओं को थमाए नोटिस

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Notice to 112 electricity consumers of Saluni
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सलूणी (चंबा)। विद्युत उपमंडल सलूणी के तहत 112 उपभोक्ताओं को बिला जमा न करवाने पर डिफाल्टर घोषित किया गया है। इन उपभोक्ताओं ने पिछले एक साल से बिजली बिल जमा नहीं करवाया है। हालांकि, बोर्ड की ओर से उपभोक्ताओं को बिल जमा करवाने के लिए कई बार सूचना देने के साथ ही कई बार उन्हें नोटिस भी दिए गए लेकिन उपभोक्ताओं ने अपना लंबित बिल चुकाना जरूरी नहीं समझा। बोर्ड को इन उपभोक्ताओं से दस लाख 50 हजार 442 रुपये बकाया वसूलना बाकी है। उपभोक्ताओं को नोटिस के जरिये 15 दिन का समय दिया गया है। इस समयावधि में बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बोर्ड कार्रवाई करेगा। बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के अस्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो उपभोक्ता लंबित बिल नहीं चुकाएगा, उसके कनेक्शन स्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे।
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पंद्रह दिन के बाद दोबारा नहीं दिए जाएंगे नोटिस
15 दिन की समय अवधि के बाद डिफाल्टर उपभोक्ताओं को दोबारा नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। उनके सीधे तौर पर बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अस्थायी कनेक्शन कटने के बाद दोबारा बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं ढाई सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बिजली बोर्ड ने सभी डिफाल्टर उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि वे समय रहते अपना लंबित बिल बोर्ड के खाते में जमा करवाएं अन्यथा बोर्ड को आगामी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
बोर्ड के सहायक अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि विद्युत उपमंडल सलूणी के तहत 112 उपभोक्ताओं ने एक साल से बिजली बिल नहीं भरा है। इन उपभोक्ताओं को बिल जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के बाद डिफाल्टर उपभोक्ताओं के अस्थायी तौर पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
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