चंबा। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम होगी वहां मल्टी टास्क वर्करों की नियुक्तियां नहीं होंगी। इस संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेशों के मुताबिक जिले में 10 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में ही मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा जिन स्कूलों में वर्तमान में अंशकालीन जलवाहक या दैनिक वेतन भोगी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात हैं उन स्कूलों में भी ये नियुक्तियां नहीं होंगी। चाहे ये पद सूची में सृजित क्यों न हों।
पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की नियुक्तियों के संबंध में निदेशालय ने नीति तैयार की है। इसके तहत पूर्व में निहित नियम-18 को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में मल्टी टास्क वर्करों की नियुक्तियां केवल नीति के नियम-7 के तहत होंगी।
वर्तमान में इन पदों को लेकर आवेदन लिए जा रहे हैं लेकिन ऐसा भी सामने आया है कि कुछ मिडल स्कूलों में व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कुछेक शिकायतें विभाग कार्यालय पहुंची हैं। विभाग की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि स्कूल मुखिया इन पदों को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में लेटलतीफी और लापरवाही के लिए स्कूल मुखिया स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुरेश कुमार शर्मा ने खबर की पुष्टि की है।