चंबा। नगर परिषद चंबा के 11 वार्डों के बीपीएल योजना से लाभान्वित हो रहे लोगों को शपथ पत्र देना होगा। इस संदर्भ में नगर परिषद चंबा की ओर से समस्त बीपीएली सूची में शामिल लोगों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक वर्तमान में बीपीएल सूची में शुमार लोगों को तय मापदंडों का लिखित शपथ पत्र देना होगा।
अगर सूची में शुमार लोग मापदंडों को पूरा करते हैं तो ही उन्हें सूची में रिन्यू किया जाएगा अन्यथा उन्हें बीपीएल सूची से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद चंबा की ओर से शहर की बीपीएल सूची को रिन्यू किया जा रहा है। इसके तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के मुताबिक वर्तमान में बीपीएल परिवार को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें वर्तमान में उसके पास अर्जित संपत्ति का ब्योरा देना होगा। यह ब्योरा नगर परिषद के कार्यालय में जमा करवाना होगा। उसके बाद नगर परिषद चंबा मापदंडों के अनुरूप अग्रिम कार्रवाई करेगी। अगर परिवार की संपत्ति में इजाफा हुआ है तो उसका नाम शहर की बीपीएल सूची से काट दिया जाएगा।
ये है मापदंड
-परिवार के पास दो हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि न हो।
-परिवार के सदस्य सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में न हो
-परिवार के पास किसी भी प्रकार का चौपहिया वाहन न हो
-पारिवार की सालाना आमदनी 35,000 से ज्यादा न हो
-पात्र परिवार के पास पक्का मकान न हो।
नगर परिषद चंबा के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची को रिन्यू किया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान सूची में शुमार परिवारों को शपथ पत्र देना होगा।