बिलासपुर। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आज से लागू हो रही पाबंदी से दूध-दही, ब्रेड और नमकीन आदि कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की पैकिंग को फिलहाल बाहर रखा गया है। पहले चरण में अभी चुनिंदा 10 आइटमों पर ही प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकता से जुड़ी उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
केंद्र सरकार के निर्देश पर सिंगल यूजन प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को एक जुलाई से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। सिंगल यूज की जाने वाली वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियां, गुबारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टायरीन, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के बक्से, आमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम की वस्तुओं को श्रेणीबद्ध किया गया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक में सबसे ज्यादा दूध-दही और ब्रेड के पैकेट, कपड़े के सूट के लिफाफे, नमकीन के लिफाफे और सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में सब्जी के साथ आने वाला प्लास्टिक भी शामिल है। सरकार तत्काल अभी इन पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में नहीं है। कारण यह है कि या सभी आवश्यक वस्तुओं के दायरे में आती है। इसी के चलते सरकार ने पहले चरण में सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़ी गिनी-चुनी वस्तुओं को ही प्रतिबंधित करने का फैसला किया है।
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिशासी अभियंता अतुल परमार ने बताया कि आज से लागू हो रहे इस प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए करीब 24 विभाग सक्रिय रहेंगे। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि पहली जुलाई से जिला बिलासपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक की सूचीबद्ध वस्तुओं की बिक्री अथवा उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।