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Bilaspur News: उपायुक्त ने राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजी जांच रिपोर्ट

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- चिल्ला स्कूल में 22 मार्च को प्रबंधन समिति ने की थी पद भरने की अधिसूचना जारी
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संवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला चिल्ला में आदर्श चुनाव आचार संहिता में कुक को नियुक्ति करने की प्रक्रिया अपनाने पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का कथित मामला अब प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास पहुंच गया है। इस मामले में एसडीएम स्वारघाट द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी बिलासपुर सौंप दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी कार्रवाई के लिए इस रिपोर्ट को प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दिया है।
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गौरतलब है कि चिल्ला स्कूल में 22 मार्च को प्रबंधन समिति की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई। इसमें बताया गया कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला चिल्ला में 30 मार्च को रसोइए (कुक) का एक पद खाली हो रहा है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवार 28 मार्च तक साधारण कागज पर एक रंगीन फोटो सहित अपना प्रार्थना पत्र स्कूल में दस्तावेजों सहित जमा कराएं। अधिसूचना में बताया गया कि 28 मार्च को ही स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से साक्षात्कार लिए जाएंगे। हालांकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 16 मार्च से ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। स्थानीय व्यक्ति की ओर से चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दी गई। इसके बाद तुरंत चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू की व जांच अधिकारी एसडीएम. स्वारघाट धर्मपाल की अगुवाई में जांच टीम ने 1 अप्रैल को स्कूल पहुंच कर मामले से संबंधित सारा रिकार्ड अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है। सूत्रों के अनुसार यह तो स्पष्ट हो गया है कि स्कूल प्रबंधन समिति बिना चुनाव आयोग की अनुमति से ऐसी अधिसूचना नहीं निकाल सकती थी। इसलिए फिलहाल आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होना तो पाया जा रहा है।
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कोट
चिल्ला स्कूल मामले की एसडीएम की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट को आगामी कार्रवाई के लिए राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक
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