यमुनानगर। एडीजे निधि बंसल की अदालत ने नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाले 2800 कैप्सूल और 900 टैबलेट के साथ पकड़े यूपी निवासी तारिफ अली उर्फ मुबारक अली उर्फ त्यागी को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
अदालत ने तारिफ को 21 दिसंबर को दोषी करार दिया था। वीरवार को उसे सजा सुनाई गई। गांधी नगर थाने पुलिस ने तारिफ को 21 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया था। पुलिस की टीम चांदपुर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर एक व्यक्ति आता दिखा। जब पुलिस ने उसे रोक कर उसके पास मिले बैग की जांच की तो उसमें 2800 कैप्सूल और करीब 900 टैबलेट मिली थी। जांच में पाया गया था कि इन दवाइयों को इस तरह से ले जाना प्रतिबंधित हैं और इनका इस्तेमाल नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उस पर केस दर्ज किया था।