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दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। एडिशनल सेशन जज नेहा नोहरिया की अदालत ने युवती को चॉकलेट में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के दोषी गांव गधौली निवासी राहुल को 10 साल की कैद और 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
सदर जगाधरी थाना एरिया के एक गांव निवासी युवती ने पांच नवंबर 2019 को पुलिस को शिकायत दी थी कि गांव गधौली निवासी राहुल की घर के पास नाई की दुकान थी। इससे उसकी उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। वह अक्सर किसी न किसी बहाने से उनके घर पर आता रहता था। आरोपी कभी पानी तो कभी चाय के लिए उन्हें बोल देता था।
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एक दिन आरोपी उनके घर पर आया। उस दिन वह घर पर अकेली थी। उसने उसे कहा कि आज उसकी तबीयत खराब है। एक कप चाय बना दे। इसी दौरान उसने एक चॉकलेट उसेे दी। चॉकलेट खाकर वह बेहोश हो गई। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। जब उसे होश आया तो आरोपी से उसने कहा कि उसने उसका वीडियो बना लिया है। किसी का बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा।
इसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल करता रहा। उसे डरा धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया। उसने एक दिन हिम्मत कर पूरी बात अपनी मां का बताई। इसके बाद घर वालों ने आरोपी से कहा कि वह वीडियो को डिलीट कर दे। आरोपी ने वीडियो डिलीट नहीं किया और उसके भाई और परिवार के अन्य लोगों के साथ झगड़ा किया। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।
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शिकायत पर सदर जगाधरी पुलिस ने धारा 328, 376 और 506 के तहत केस दर्ज कर राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। सरकारी वकील अमन कौशिश ने बताया कि पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट ने केस को संबंधित ऑथार्टी के पास भेजा है।
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