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सीसीटीवी की निगरानी में होगी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। पुलिस के सिपाही पद के लिए होने वाली हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी होगी। वहीं सभी केंद्रों पर फोन जैमर लगाने के के अलावा कोरोना संबंधी प्रबंध भी किए गए हैं। शनिवार व रविवार को होने वाली परीक्षा के लिए जिले में कुल 67 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर करीब 75 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
परीक्षा के लिए शहर में 59 केंद्र और आठ केंद्र बिलासपुर में बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह व शाम दो सत्र में होगी। एक सत्र में 18850 आवेदक परीक्षा देंगे। प्रशासन ने परीक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए हैं। इसे लेकर डीसी गिरीश अरोड़ा ने शुक्रवार को को अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट व फ्लाइंग स्क्वॉयड की टीमें तैनात की गई हैं।
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जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन आहूजा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जगाधरी और बिलासपुर के एसडीएम उपमंडल के इंचार्ज होंगे। बैठक के दौरान एसपी कमलदीप गोयल, जिला परिषद सीईओ नवीन आहूजा, एसडीएम जगाधरी सुशील कुमार, एसडीएम बिलासपुर एवं रादौर सुरेंद्र पाल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी नमिता कौशिक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रतिनिधि, सभी परीक्षा केेंद्र अधीक्षक, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी सहित अन्य उपस्थित रहे।
देर से पहुंचने पर नहीं मिलेगा प्रवेश
परीक्ष सुबह के सत्र में 10.30 से दोपहर 12 बजे तक और सायंकालीन सत्र में तीन से शाम 4.30 बजे तक होगी। सुबह के सत्र में परीक्षार्थी साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार सायंकालीन सत्र में परीक्षार्थी का दोपहर एक से दो बजे तक प्रवेश होगा। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
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बिना मास्क नहीं दे सकेंगे परीक्षा
बिना मास्क के आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। वहीं परीक्षा के दौरान फोटो स्टेट दुकानें बंद करने के आदेश हैं। डीसी गिरीश अरोड़ा ने कहा कि कोई भी परीक्षार्थी कड़ा, अंगूठी, इलेक्ट्रानिक डिवाइस, मोबाइल, पैन, पेंसिल, कागज, अन्य गहने व बेल्ट आदि पहनकर नहीं आएगा। इनके अलावा भी अन्य कोई सामान साथ लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सिख परीक्षार्थियों की ओर से धार्मिक चिह्न के रूप में धारण किए जाने वाले कड़े व कृपाण साथ लेकर जाने की अनुमति होगी।
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