जिला सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने गांव जडौदी निवासी संजीव कुमार उर्फ संजू की हत्या करने के दोषी श्याम सुंदरपुरी निवासी प्रवीन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर कोर्ट ने 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस के मुताबिक नौ जुलाई 2019 को जडौदी निवासी का शव पाबनी रोड पर सड़क किनारे मिला। उसके सिर में चोट लगी थी। तब रामलाल की शिकायत पर शहर जगाधरी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। जांच करते हुए पुलिस ने इस मामले में राजमिस्त्री प्रवीन को काबू किया था। उसने बताया था कि वह श्याम सुंदरपुरी कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। संजीव और वह साथ काम करते थे। आठ जुलाई को काम खत्म करके जब वे घर लौट रहे थे तो दोनों ने झंडा चौक के पास शराब पी। शराब पीकर वह घर के लिए चल दिए। उसने सुनसान स्थान पर जाकर उसके सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी। तब सामने आया था कि आरोपी के संजीव की पत्नी से अवैध संबंध थे। इसलिए उसने हत्या की थी। संजू पर एक हत्या का केस दर्ज था। जिसमें वह जमानत पर आया हुआ था।