सोनीपत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने राई थाना क्षेत्र के गांव से किशोरी को बहलाकर ले जाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
राई थाना क्षेत्र में रहने वाले यूपी निवासी व्यक्ति ने 5 नवंबर, 2019 को पुलिस को बताया था कि वह तथा उसकी पत्नी मजदूरी के लिए गए थे। शाम को घर पहुंचे तो उसकी नाबालिग बेटी लापता मिली। उसने शक जताया था कि उसकी बेटी को किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी मुकेश ने कार्रवाई करते हुए मूलरूप से यूपी के जिला हरदोई के गांव के रहने वाले विकास को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि नाबालिग को बहकाकर ले जाने के बाद उसने उसकी उम्र ज्यादा बताकर आर्यसमाज मंदिर में शादी कर ली थी। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने विकास को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।