गन्नौर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने 10 दिसंबर 2018 को पुलिस को बताया था कि उसकी नौ वर्षीय बेटी पांचवीं कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी 4 दिसंबर 2018 को स्कूल से अकेली घर आ रही थी। आरोपी ने उसकी बेटी से अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी कर उसे अपने घर के अंदर खींचकर ले जाने का प्रयास किया था
सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरूचि अतरेजा सिंह की अदालत ने पांचवीं कक्षा की छात्रा से छेड़खानी करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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गन्नौर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने 10 दिसंबर 2018 को पुलिस को बताया था कि उसकी नौ वर्षीय बेटी पांचवीं कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी 4 दिसंबर 2018 को स्कूल से अकेली घर आ रही थी। रास्ते में उसे गांव का गुलाब सिंह मिल गया था। आरोपी ने उसकी बेटी से अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी कर उसे अपने घर के अंदर खींचकर ले जाने का प्रयास किया था, जिस पर उसकी बेटी शोर मचाते हुए घर की तरफ भागकर आ गई थी। उसने उसे मामले से अवगत कराया था।
आरोपी पहले भी उसकी बेटी से छेड़खानी कर चुका था। इस पर उसका पति आरोपी के घर उलाहना देने गया तो आरोपी ने उसके पति को धमका दिया था। साथ ही मारने की धमकी दी थी। उसके पति ने गांव के सरपंच को मामले से अवगत कराया था। सरपंच ने मामले की शिकायत पुलिस को करने को कहा था। साथ ही सरपंच ने कहा था कि 9 दिसंबर, 2018 को आरोपी की बेटी की शादी है। उसकी बेटी की शादी होने के बाद मामले में कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद आरोपी की शिकायत 10 दिसंबर 2018 को की गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे जेल भेज दिया गया था।