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सजा: पत्नी के ममेरे भाई की हत्या में दोषी पति को उम्रकैद, साथी को 14 साल की कैद, धारदार हथियार से की थी हत्या

Tue, 01 Feb 2022 07:39 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

गांव कुराड़ में धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। मामूली कहासुनी के बाद फुफेरी बहन के पति ने साथी संग मिलकर चाकू से व्यक्ति की हत्या की थी। मुरथल थाने में 13 अक्तूबर 2017 को मुकदमा दर्ज किया गया था।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock
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विस्तार
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने पत्नी के ममेरे भाई की हत्या में दोषी पति को उम्रकैद और उसके साथी को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। 

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गांव फतेहपुर के रहने वाले प्रेम सिंह ने 13 अक्तूबर, 2017 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उसका बेटा बिजेंद्र (32) किसान था। वह मेरा इकलौता बेटा था। मेरी दो बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। उसका बेटा 12 अक्तूबर, 2017 को गांव फतेहपुर में परिवार के महाबीर के पास बैठा था। उस दौरान बिजेंद्र ने बताया था कि उसकी फुफेरी बहन के पति गांव कुराड़ निवासी दीपक उर्फ फौजी का फोन आया है। वह उससे मिलने जा रहा है।

 

साथ ही शाम तक वापस आने की बात कही थी, लेकिन वह देर रात तक नहीं आया था। 13 अक्तूबर, 2017 को तड़के 4 बजकर 35 मिनट पर बिजेंद्र के फोन से कॉल आई थी। पुलिस कर्मचारी ने फोन कर कहा था कि बिजेंद्र की मौत हो चुकी है। उसका शव जीटी रोड के पास कुराड़ गांव के निकट एक खेत में मिला था। उसकी धारदार हथियार से हत्या कर शव खेत में फेंक दिया था।

 

किसान के गले के पास व हाथ पर वार किए गए थे। बिजेंद्र का एक बेटा व एक बेटी हैं। प्रेम सिंह ने अपनी भांजी के पति दीपक उर्फ फौजी पर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी दीपक उर्फ फौजी, उसके साथी सुमित व एक अन्य को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने मामूली कहासुनी में वारदात को अंजाम देना कुबूल किया था। पुलिस ने दीपक की निशानदेही पर उसके प्लॉट से वारदात में प्रयुक्त चाकू, बिजेंद्र का पर्स व अन्य सामान बरामद कर लिया था। 

 

इन धाराओं में सुनाई सजा

मंगलवार को एएसजे डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने दीपक उर्फ फौजी व उसके साथी सुमित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दीपक को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 12 हजार रुपये जुर्माना, 201 में एक साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना और सुमित को 302 में 14 साल की कैद व 201 में एक साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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