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करोड़ों का फर्जीवाड़ा मामला: आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, एक ही फ्लैट को फिर से बेचने का आरोप

Fri, 04 Feb 2022 08:57 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुंडली, सोनीपत (हरियाणा)

सार

फर्जी मुहर बनवाकर व हस्ताक्षर कर एक ही फ्लैट को आगे फिर से बेचने का आरोप है। ड्रीम होम बिल्डर कंपनी ने अपनी कर्मचारी व उसके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। 
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock
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विस्तार
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हरियाणा के सोनीपत जिल के कुंडली क्षेत्र में मैक्स हाईट्स ड्रीम होम बिल्डर कंपनी के फ्लैट को धोखाधड़ी से कई बार बेचने के मामले में नामजद महिला की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। महिला की बहन व उसके बहनोई को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वह 10 करोड़ की ठगी करना कुबूल चुके हैं। 

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मैक्स हाईट्स ड्रीम होम में फ्लैट लेने वाले लोगों ने प्रदर्शन कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए फ्लैट को धोखाधड़ी कर कई लोगों को बेचा गया है। लोगों ने साथ करोड़ों की ठगी की गई है। लोगों ने कुंडली थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी थी।

इस पर 18 जनवरी को मामले में मैक्स हाईट्स ड्रीम होम बिल्डर्स के एआर अरुण राठी ने अपनी कर्मी रश्मि पर आरोप लगाया था कि उसने अपने पति शैलेश, रिश्तेदार ज्योत्स्ना सिंह, दीपक, वैभव फूड्स, मनोज इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर गड़बड़ी की है। उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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अरुण राठी ने कहा कि कंपनी ने उन्हें फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए अधिकृत किया था। इन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। उन्होंने जाली मुहर बनाकर व हस्ताक्षर कर लोगों के फ्लैट आगे भी बेच दिए। उन्होंने योजना के तहत 818 फ्लैट बनाए थे। इनमें से 98 की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। पुलिस ने मामले में आरोपी दिल्ली के उत्तम नगर की रश्मि व उसके पति शैलेश को गिरफ्तार कर लिया था।

दोनों ने आठ दिन के रिमांड के दौरान 10 करोड़ की ठगी करने की बात कुबूल की थी। पुलिस दो गाड़ियां बरामद कर उन्हें जेल भेज चुकी है। इस मामले में आरोपी ज्योत्स्ना ने एडीजे संजीव आर्य की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, इसे खारिज कर दिया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। कुंडली थाना के अतिरिक्त प्रभारी इंस्पेक्टर गुलशन कुमार ने बताया कि जमानत याचिका रद्द होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

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