हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नाबालिग को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने सोमवार को दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 14 फरवरी, 2020 को पुलिस को बताया था कि पत्थर वाली गली में रहने वाला गौतम उर्फ सन्नी उसकी नाबालिग बेटी को बहकाकर ले गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। बाद में महिला 17 फरवरी, 2020 को बेटी को लेकर पुलिस के पास आई थी। पुलिस ने मेडिकल कराया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
लड़की की उम्र साढ़े 13 साल थी। उसके कोर्ट के सामने बयान दर्ज कराए गए थे। बाद में पुलिस ने 2 मार्च, 2020 को आरोपी गौतम उर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह 13 फरवरी को नाबालिग को बहकाकर हरिद्वार लेकर गया था। वहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने गौतम उर्फ सन्नी को दोषी करार दिया। अदालत ने सोमवार को दोषी गौतम उर्फ सन्नी को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना व भादंसं की धारा 363 में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।