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हत्या में मां-बेटे व दो भाइयों समेत पांच को उम्रकैद

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हत्या में मां-बेटे और दो भाइयों समेत पांच को उम्रकैद
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने युवक की हत्या व उसके पिता की हत्या के प्रयास में दोषी मां-बेटे, दो सगे भाइयों समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर अदालत ने 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर सजा को छह माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इनके अलावा कई अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई है और यह सभी सजा एक साथ चलेगी।
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सबौली गांव के रहने वाले सुखबीर सिंह ने 3 सितंबर 2015 को कुंडली थाने में हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि उसका भतीजा राजेश अपनी कार में पिता हवा सिंह के साथ नाथूपुर की ओर से घर जा रहा था। नाथूपुर-सबौली मार्ग पर दो वाहन में सवार होकर आए 6-7 लोगों ने उनकी गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी रुकवाने के बाद दोनों बाप-बेटों पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसमें राजेश की मौके पर ही मौत हो गई और हवा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल अवस्था में हवा सिंह को उपचार के लिए नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इनमें दो सगे भाइयों योगेश व जवाहर के अलावा महिला गीता व उसका बेटा रवि और एक अन्य प्रवेश उर्फ छोटा शामिल थे। मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को एडीजे राजेश गुप्ता की अदालत ने पांचों को उम्रकैद की सजा साथ ही 28-28 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इनके अलावा हत्या के प्रयास, षड्यंत्र में भी सजा सुनाई गई है और यह सभी सजा एक साथ चलाई जाएगी।
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