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सोनीपत: बिना लाइसेंस फूड ग्रेड एल्युमीनियम फॉयल का हो रहा था निर्माण, भारतीय मानक ब्यूरो ने मारा छापा

Sat, 08 Jan 2022 10:05 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

टीम को राई औद्योगिक क्षेत्र में एक फर्म में फॉयल उत्पादन का वैध बीआईएस प्रमाणीकरण नहीं मिला था। इस पर बीआईएस टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
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राई औद्योगिक क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंची भारतीय मानक ब्यूरो पानीपत शाखा की टीम। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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एल्युमीनियम फॉयल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 के उल्लंघन की जांच के लिए शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पानीपत शाखा की एक टीम ने हरियाणा के सोनीपत में राई औद्योगिक क्षेत्र में छापा मारा। टीम ने मैसर्ज जायनटैक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में जांच के दौरान पाया कि यहां बिना लाइसेंस फूड ग्रेड एल्युमीनियम फॉयल का निर्माण किया जा रहा है। इस पर बीआईएस टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

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भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि खाद्य पैकेजिंग के लिए उपयोग में आने वाला एल्युमीनियम फॉयल 17 अगस्त 2020 से बीआईएस अनिवार्य प्रमाणन योजना के तहत आ गया है। कोई भी उत्पादक वैध बीआईएस लाइसेंस के बिना खाद्य पैकेजिंग के लिए प्रयोग में आने वाली एल्युमीनियम फॉयल का उत्पादन नहीं कर सकता।

टीम को लगातार शिकायत मिल रही थी राई औद्योगिक क्षेत्र में बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से एल्युमीनियम फॉयल का उत्पादन किया जा रहा है। इस पर शुक्रवार को छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान मैसर्ज जायनटैक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड फर्म के परिसर में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के पर्याप्त सुबूत मिले। टीम में वैज्ञानिक कुश शर्मा, प्रवीर कुमार चौबे, आनंद भट्ट मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बीआईएस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 

उपभोक्ता पहले वास्तविकता की करें जांच

अधिकारियों ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि नकली उत्पाद आम उपभोक्ताओं को भारी लाभ लेने के लिए बेचे जाते हैं। इसलिए लोगों को बीआईएस केयर एप पर जाकर खरीद से पहले उत्पाद पर बीआईएस मानक चिह्न की वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। 

यह है प्रावधान

खाद्य पैकेजिंग के लिए प्रयोग आने वाले एल्युमीनियम फॉयल के उत्पादन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस कोई एल्युमीनियम फॉयल का उत्पादन नहीं कर सकता। ऐसा करने पर बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार उल्लंघन के लिए दो साल तक की कैद और कम से कम दो लाख रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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