एल्युमीनियम फॉयल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 के उल्लंघन की जांच के लिए शुक्रवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पानीपत शाखा की एक टीम ने हरियाणा के सोनीपत में राई औद्योगिक क्षेत्र में छापा मारा। टीम ने मैसर्ज जायनटैक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में जांच के दौरान पाया कि यहां बिना लाइसेंस फूड ग्रेड एल्युमीनियम फॉयल का निर्माण किया जा रहा है। इस पर बीआईएस टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
अधिकारियों ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि नकली उत्पाद आम उपभोक्ताओं को भारी लाभ लेने के लिए बेचे जाते हैं। इसलिए लोगों को बीआईएस केयर एप पर जाकर खरीद से पहले उत्पाद पर बीआईएस मानक चिह्न की वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
खाद्य पैकेजिंग के लिए प्रयोग आने वाले एल्युमीनियम फॉयल के उत्पादन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस कोई एल्युमीनियम फॉयल का उत्पादन नहीं कर सकता। ऐसा करने पर बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार उल्लंघन के लिए दो साल तक की कैद और कम से कम दो लाख रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।