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घर में घुसकर हमला करने वाले दो आरोपियों को 3-3 साल कैद

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सिरसा। व्यक्ति पर हमला करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने नहीं भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने फरवरी 2015 में एफआईआर दर्ज की थी।
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मामले के अनुसार गांव मंगाला निवासी दलीप सिंह का गांव के ही मुख्तयार सिंह व मंजीत सिंह के साथ विवाद चल रहा था। 23 फरवरी 2015 की शाम को दलीप का साला दर्शन सिंह उससे मिलने घर आया। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि मुख्तयार सिंह व मंजीत सिंह घर के बाहर खड़े होकर दलीप सिंह को कुछ कुछ बोलने लगे। इसके बाद दोनों जबरन घर के अंदर घुस आए और गाली गलौज करने लगे। दर्शन सिंह ने दोनों को रोका तो उन्होंने रॉड से उस पर हमला कर दिया। सिर पर रॉड लगने से दर्शन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची और घायल दर्शन सिंह का बयान दर्ज करके आरोपी मुख्तयार सिंह व मंजीत सिंह के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया। करीब 7 साल तक इस मामले के सुनवाई कोर्ट में चली। मंगलवार को इस मामले में फैसले करते अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनय शर्मा ने मुख्त्यार सिंह व मंजीत को दोषी करार देते हुए धारा 325 में तीन-तीन साल, धारा 323 में छह-छह माह व धारा 506 में एक-एक साल कैद की सजा सुनाई। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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