फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सिरसा में पहले दिन ही नियम ताक पर, 7 बजे तक भी खुली रहीं दुकानें

विज्ञापन
शहर के सुभाष चौक से जगदेव सिंह चौक की तरफ शाम 6 बजे के बाद गश्त करती पुलिस। - फोटो : Sirsa
विज्ञापन
सिरसा। कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए सरकार की ओर से बाजारों को बंद करने के समय में अब बदलाव किया गया है। शाम छह बजे के बाद दूध, ग्रोसरी व दवाइयों की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। लेकिन मंगलवार को पहले दिन नियम लागू होने के बाद भी दुकानदारों ने शाम सात बजे बात तक भी दुकानों को बंद नहीं किया। जिसके बाद पुलिस कर्मी दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील करते रहे। लेकिन इसके बाद भी कई दुकानदारों ने दुकानें खोली रखी।
विज्ञापन

हरियाणा सरकार ने सिरसा जिले को भी बढ़ते कोरोना संक्रमितों के कारण रेड जोन में शामिल किया है। अब प्रदेश के 22 में से 19 जिले इस श्रेणी में शामिल हैं। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन 19 जनवरी प्रात: 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी खेल स्टेडियम, स्विमिंग पुल बंद रहेंगे, केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के संबंध में खिलाड़ियों को अनुमति मिलेगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, आदेशों की गंभीरता से पालना की जिम्मेदारी जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी की रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों पर भी प्रतिबंध है, इसकी जिम्मेवारी संबंधित एसडीएम की रहेगी। सभी सरकारी व निजी कार्यालय को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। बार व रेस्टोरेंट भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे, आदेशों की दृढ़ता से पालना के लिए डीईटीसी (आबकारी/बिक्री कर) की ड्यूटी रहेगी। दूध, ग्रोसरी की दुकानें व मेडिकल शॉप को छोड़कर सभी बाजार की दुकानें शाम छह बजे तक खोली जा सकेगी, इसके लिए सभी एसडीएम, सीईओ मिल्क प्लांट, डीईटीसी (बिक्री) को पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पब्लिक मीटिंग, रैली, धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है।
दोनों टीके लगवा चुके लोग ही प्रवेश कर सकेंगे
उपायुक्त ने बताया कि अब सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब की दुकान, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, अहाता, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के कार्यालय, निजी व सरकारी बैंक में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली है। आदेशों की दृढ़ता से पालना के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

नियमों का पालन न करने वालों के कटेंगे चालान
कोविड नियमों का पालन न करने पर लगेगा जुर्माना कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें