सिरसा। जिला उपभोक्ता न्यायालय ने बीमा कंपनी को फसल बीमा का क्लेम ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी को 10 हजार रुपये का मुआवजा भी देना होगा। खाते से फसल बीमा की राशि काटने के बाद भी बीमा क्लेम नहीं दिए जाने के बाद महिला ने कोर्ट में केस दायर किया था।
अग्रसेन कॉलोनी निवासी महिला मुन्नी देवी पत्नी मंगतराम ने बताया कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से केसीसी पॉलिसी ले रखी थी। 12 जुलाई 2019 को बैंक ने उसके खाते से 5824 रुपये की राशि फसल बीमा योजना के लिए काट ली। फसल का नुकसान होने के बाद जब उसने क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। बीमा कंपनी व बैंक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर उसने अपने अधिवक्ता विकास ढिल्लो के मार्फत बैंक व बीमा कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया। अधिवक्ता विकास ढिल्लो ने बताया कि केस से जुड़े सभी सबूत व दलीलों को मजबूती से रखा गया। इस पर केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपनी को पीड़िता को 45 दिनों में 1 लाख 61 हजार 630 रुपये ब्याज सहित और 10 हजार रुपए अलग से मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।