हरियाणा के सिरसा में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले में रोड़ी पुलिस थाना ने वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता की मां ने बताया था कि 20 सितंबर 2022 को सुबह 11 बजे उनके दोनों बच्चे गली में खेल रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें अपनी बेटी के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह बाहर आईं तो ये आवाज गुरविंद्र सिंह उर्फ गोरा सिंह के पास से आ रही थी।
जब वह वहां पहुंचीं तो देखा कि गुरविंद्र सिंह उनकी बेटी से दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। उन्हें देखकर गुरविंद्र सिंह धमकी देकर भाग गया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने गुरविंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए, 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4/10 के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने गुरविंद्र सिंह को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।