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नशे की ओवरडोज से एसआई की मौत के आरोपी मुंशी को मिली हाईकोर्ट से जमानत

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रोहतक। सुभाष रोड स्थित होटल में सब इंस्पेक्टर की नशे की ओवरडोज से मौत के मामले में आरोपी पुरानी सब्जी मंडी थाने के मुंशी रहे अमित को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वीरवार को स्थानीय कोर्ट ने जमानत के आदेश जारी कर दिए।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भिवानी जिले के गांव पाजू निवासी सत्यदेव शर्मा ने जुलाई 2021 में शिकायत दी थी कि उसका बेटा संदीप सब इंस्पेक्टर के तौर पर रोहतक के पुरानी सब्जी मंडी थाने में तैनात रहे। 22 जुलाई को उसके दूसरे बेटे राहुल ने संदीप के पास फोन किया। संदीप ने बताया था कि वह अपने दोस्तों के साथ सुभाष रोड स्थित होटल में बैठा हुआ है। 23 जुलाई को बेटे की मौत की सूचना आ गई। उसे पता चला है कि उसके बेटे को खाने के साथ नशीला पदार्थ दे दिया, जबकि संदीप नशा नहीं करता था। नशीले पदार्थ के कारण उसका बेटा बेहोश हो गया। उसने न तो अस्पताल में दाखिल कराया गया और न परिजनों को सूचित किया गया। पुलिस ने मामले में सब्जी मंडी थाने के मुंशी अमित सहित पांच के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। एक महिला आरोपी को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी थी। बचाव पक्ष के वकील अभिषेक चौधरी ने बताया कि तभी से अमित न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद था। अब उसे हाईकोर्ट से जमानत मिली है।
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सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती : पांचाल
पीड़ित पक्ष के वकील सुशील पांचाल ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसके लिए सोमवार को याचिका दायर करेंगे।
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