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राजू मकड़ौली से कार बरामद, आज अदालत में पेश करेगी पुलिस

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रोहतक। मकड़ौली टोल प्रकरण में गिरफ्तार किसान नेता राजू मकड़ौली से पुलिस ने उस कार को बरामद कर लिया है, जिसमें सवार होकर आरोपी टोल पहुंचा था। साथ ही फायरिंग के लिए प्रयोग की गई पिस्तौल पुलिस पहले की बरामद कर चुकी है। अब पुलिस आरोपी को तीन दिन के रिमांड के बाद मंगलवार को अदालत में पेश करेगी। उधर, भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी बुधवार को अवैध वसूली के आरोपों को लेकर टोल पर बैठक बुलाई है। बैठक में टोल के उन अधिकारियों से सबूत मांगे जाएंगे, जो अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं।
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पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 12 बजे सूचना मिली कि मकड़ौली टोल प्लाजा पर गोली चली है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कलानौर खंड के गांव गढ़ी बलंब निवासी अभिषेक ने लिखित शिकायत दी। उसने दी शिकायत में बताया कि मकड़ौली टोल का संचालन कर रही कंपनी में वह सीनियर टीसी के तौर पर कार्यरत है। शुक्रवार रात को 11 बजकर 40 मिनट पर टोल पर आया, क्योंकि उसकी रात 12 बजे से ड्यूटी शुरू होनी थी। रात करीब 11 बजकर 53 मिनट पर गार्ड सीताराम ने उसे लेन नंबर पांच पर बुलाया। वह लेन में गया तो एक कार के चालक ने बताया कि यह कार धर्मेंद्र मकड़ौली की है। अभिषेक ने जांच करने के बाद कार को पीछे करवाया। आरोप है कि इसके बाद 11 बजकर 55 मिनट पर राजू मकड़ौली अपनी कार में आया। उस समय अभिषेक लेन नंबर 6 में था। साथ में कंपनी के कर्मचारी विशाल, अनिल, प्रदीप सुपरवाइजर, टीसी हितेष व गार्ड सीताराम भी था। आरोप है कि राजू मकड़ौली ने आते ही गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। राजू ने कहा कि तुम वाहनों को वीआईपी लेन से क्यों निकाल रहे हो। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि राजू मकड़ौली ने कार से पिस्तौल निकाल कर सीनियर टीसी पर चला दी, लेकिन गोली कान के पास से गुजर गई। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी राजू मकड़ौली को गिरफ्तार कर तीन दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। मकड़ौली किसान आंदोलन के दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट का नेता रहा है। उसके नेतृत्व में लंबे समय तक टोल पर धरना चला था।
वर्जन-
पुलिस ने आरोपी राजू मकड़ौली से पिस्तौल व कार बरामद कर ली है। बाकी चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी होते ही आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा।
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- इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, थाना प्रभारी सदर
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