रोहतक। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जाट कॉलेज अखाड़ा हत्याकांड में आरोपी मनोज की जमानत याचिका खारिज कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी मनोज पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी सुखविंदर कोच को हथियार दिलवाए।
पीड़ित पक्ष के वकील जय हुड्डा ने बताया कि फरवरी 2021 में जाट कॉलेज अखाड़ा में सात लोगों को गोली मारी गई थी। अखाड़े के मुख्य कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, मांठोडी निवासी कोच सतीश, मोखरा निवासी प्रदीप व महिला पहलवान मथुरा निवासी पूजा तोमर की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि मुख्य कोच मनोज के बेटे चार वर्षीय सरताज ने बाद में दम तोड़ा था। घायल अमरजीत ही बच सका था। मामले में पुलिस ने अखाड़े के ही कोच सुखविंदर कोच को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि उसकी मुख्य कोच से अनबन चल रही थी। वारदात से पहले वह यूपी से अवैध हथियार खरीदकर लाया था। इसके बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुजफ्फरनगर के गांव बुढ़ाना निवासी पूर्व सैनिक मनोज को गिरफ्तार किया था। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद है। उसने जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में अर्जी दायर की थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।