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किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में मिली क्लीन चिट

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छेड़छाड़ के मामले में एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने महम चौबीसी के गांव के एक युवक को मंगलवार को क्लीन चिट दे दी। क्योंकि पुलिस व शिकायतकर्ता पक्ष लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सका।
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मामले के अनुसार, मई 2020 में महम थाने में एक महिला ने शिकायत दी थी कि वह अपने परिवार के साथ सो रही थी। रात को करीब एक बजे उसकी नाबालिग बेटी चारपाई पर नहीं मिली। उसने तलाश किया तो पड़ोस के मकान के अंदर शोर सुनाई दिया। अंदर जाकर देखा तो एक युवक बेटी का मुंह दबाए हुए था। बेटी ने बताया कि आरोपी उसे 15 दिन से परेशान कर रहा है। धमकी दी थी कि अगर रात को छत के रास्ते पड़ोस के मकान में नहीं आई तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया।
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