विजय नगर के बहुचर्चित चौहरा हत्याकांड के आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को अदालत से बुधवार को राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने आरोपी की डिफाल्ट बेल की अर्जी खारिज कर दी।
शिकायतकर्ता पक्ष के वकील सुशील पांचाल ने बताया कि आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि पुलिस द्वारा दाखिल चालान अधूरा है। क्योंकि चालान के साथ तकनीकी रिपोर्ट, कॉल डिटेल व दूसरे तथ्य अदालत में नहीं दिए गए, जबकि केस को सात माह का समय हो गया। सुनारिया जेल में न्यायिक हिरासत के चलते बंद आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को डिफाल्ट बेल दी जाए। इसका शिकायतकर्ता पक्ष ने विरोध किया। वकील ने कहा कि चालान एक सीमा के अंदर दाखिल करना होता है। उस समय तक हुई जांच के आधार पर चालान पेश कर दिया गया, जिसे अधूरा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में डिफाल्ट बेल की अर्जी को खारिज किया जाए। कोर्ट ने दोनाें पक्षों की बहस के बाद याचिका को खारिज कर दिया।