प्रदेश सरकार द्वारा आमजन से जुड़े कार्यों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑटो अपील सॉफ्टवेयर (आस) की शुरुआत की गई हैं। इस नये सिस्टम से सरकारी महकमों में क्रांतिकारी बदलाव के साथ साथ आमजन के कार्य भी तय समय में हो सकेंगे। यह जानकारी एसडीएम होशियार सिंह ने दी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सेवा का अधिकार अधिनियम का पालन करते हुए संबंधित कार्य के लिए तय की गई समय सीमा में निपटाना सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं उपमंडल के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस नई प्रणाली के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग से अब हर विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई है।
एसडीएम ने बताया कि इस नई प्रणाली के तहत अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत संबंधित आवेदन अपने आप अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता है तो फिर आवेदन कमीशन के पास जाएगा। इसमें राइट टू इनफार्मेशन एक्ट की तर्ज पर कमीशन से संबंधित अधिकारी को तलब करेगा। सरकार की इस नई योजना से क्षेत्र की जनता को काफी फायदा होगा।