प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जिन लाभार्थियों ने मकान निर्माण के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका नाम गलती से एएचपी में आ गया है, उनको श्रेणी बदलने के लिए 8 नवंबर तक मौका दिया गया है।
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि इसके तहत जो भी आवेदक सरकार द्वारा जारी हिदायत के अनुसार नियम व शर्तें पूरी करते हैं वो बीएलसी श्रेणी में नाम बदलने के लिए कमरा नंबर 16, नगर परिषद रेवाड़ी में किसी भी कार्य दिवस पर 8 नवंबर तक संपर्क कर सकते हैं। यह अवसर केवल उनको दिया जा रहा है जिन्होंने पूर्व में उक्त योजना के तहत आवेदन किया है। संवाद