प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी करते हुए उनको सौगात दी है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये और विधवाओं को 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए अब विवाह की निर्धारित तिथि से दो माह पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले यह शर्त एक महीने थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए शर्त में संशोधन से पूर्व विवाह के 6 महीने तक विशेष परिस्थिति में आवेदन किया जा सकता था, जिसकी स्वीकृति उपायुक्त कार्यालय द्वारा दी जाती थी। उन्होंने बताया कि शर्त में संशोधन के बाद विशेष परिस्थितियों में विवाह के तीन माह के अंदर-अंदर आवेदन किया जा सकता है, जिसकी स्वीकृति महानिदेशक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पंचकूला से मिलेगी।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर तथा 5 हजार रुपये की राशि 6 महीने के अंदर शादी का पंजीकरण करवाने के बाद दी जाएगी।